जिलाधिकारी से शादी-विवाह के मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन में साईलेंट जेनरेटर को छूट देने की मांग

 


 


नोएडा (अमन इंडिया)। जेनरेटर एसोसिएशन व उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल नोएडा इकाई द्वारा नरेश कुच्छल की अध्यक्षता में सुहास एलवाई जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर को एक ज्ञापन देकर व्यापारियों के हित में तथा 24 नवम्बर 2020 से शुरु हो रहे शादी-विवाह के मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन में साईलेंट जेनरेटर को छूट देने की मांग की गई है।


ज्ञापन में कहा गया है कि पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण ( ईपीसीए ) के आदेश से दिल्ली/ एनसीआर के जेनरेटर संचालकों पर खासा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। नोएडा के समस्त व्यापारी जेनरेटर के प्रतिबंध किये जाने से बेहद परेशान हैं। साथ ही 24 नवम्बर 2020 से शादी-विवाह का मांगलिक शुभ मुहूर्त भी प्रारंभ हो रहा है।


जिलाधिकारी को अवगत कराया है कि कोरोना काल के कारण पूरा व्यापार लगभग ठप्प रहा है। अब जब कोरोना से राहत मिला है, तो व्यापारी किसी तरह से अपने व्यापार/ बिजनेस को संभालने में जुटे हुए हैं।इस मौके पर जेनरेटर एसोसिएशन व उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, नोएडा ईकाई ने जिलाधिकारी से निम्न मांग का समाधान व्यापारी के हित में करने का अनुरोध किया है।


1. व्यापारियों के हित में 1 से 10 साल के बीच का साईलेंट जेनरेटर को प्रतिबंध से छूट दिया जाए।


2. शादी- विवाह के मांगलिक कार्यक्रम में भी साईलेंट जेनरेटर को प्रतिबंध से छूट दिया जाए


इस अवसर पर नरेश कुच्छल ( अध्यक्ष) रामावतार सिंह (चेयर मैन )दिनेश महावर ( महामंत्री) वरिष्ठ महामंत्री ( मनोज भाटी )  उत्तर प्रदेश व्यापार प्रतिनिधि मंडल नोएडा ईकाई मांग रखी


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