सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अनुमति जरूरी: जिलाधिकारी सुहास एलवाई


नोएडा (अमन इंडिया) ।


 जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने कहा कि जिले में सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए पुलिस प्रशासन से अनुमति लेनी आवश्यक है। इसके अलावा औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत एवं शिक्षण संस्थानों में कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। गाइडलाइन का पालन करने में लापरवाही बरते जाने पर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।

उन्होंने यह बात आज सेक्टर-27 स्थित डीएम कैंप कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। डीएम सुहास एलवाई ने कहा कि पिछले कुछ समय से कोविड-19 के संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पहले यह आंकड़ा 0.3 प्रतिशत था जो बढ़कर 1 प्रतिशत पर आ गया है। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन के निर्देश पर सार्वजनिक आयोजनों के लिए अब पुलिस प्रशासन से अनुमति लेना आवश्यक होगा। निजी कार्यक्रमों पर यह निर्देश लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सभी संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं कि अपने यहां कोविड हेल्थ डेस्क को एक्टिवेट कर ले। बुखार जुखाम से पीड़ित किसी भी कर्मचारी, छात्र को कार्यालय व शिक्षण संस्थानों में न आने दें। एक सवाल के जवाब में डीएम ने बताया कि कोविड संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा इंटरस्टेट बॉर्डर, मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशन पर रेंडम सेंपलिंग की जाएगी। इसके अलावा आरटीपीसीआर तथा एंटीजन टेस्ट की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार हैं। नोएडा कोविड-19 अस्पताल और ग्रेटर नोएडा स्थित जिम्स अस्पताल में करीब 300 बेड की सुविधा मरीजों के लिए उपलब्ध है। डीएम ने कहा कि कोरोना की गाइडलाइन को लेकर जनमानस स्वयं जागरूक हो और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क जरूर लगाएं। मास्क न पहनने पर चालान की कार्रवाई भी की जाएगी। डीएम ने बताया कि कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण में जनपद गौतमबुद्ध नगर प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा है। प्रशासन का लक्ष्य है कि जल्द ही जनपद को टीकाकरण के मामले में पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर लाया जाए।